


प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने कोरोना महामारी एवं देशव्यापी लॉकडाउन को देखते हुए प्रदेश के जिला न्यायालयों, कॉमर्शियल कोर्टों एवं अपने क्षेत्राधिकार वाले अधिकरणों को बंद करने का आदेश तीन मई तक बढ़ा दिया है.

मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर के आदेश पर महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव ने सभी जिला जजों व पीठासीन अधिकारियों को पत्र लिखकर आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट प्रशासन ने इसके पूर्व 27 अप्रैल तक प्रदेश की अदालतें बंद रखने का निर्देश दिया था. दोबारा लॉकडाउन बढ़ाने के केंद्र सरकार के आदेश एवं प्रदेश सरकार के अनुरोध पर हाईकोर्ट प्रशासन ने तीन मई तक अदालतें बंद रखने का फैसला किया है. इस दौरान पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार अति आवश्यक मुकदमों की ही सुनवाई होगी.