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आतिश उपाध्याय,हल्दी,बलिया
हल्दी,बलिया. हल्दी थाना क्षेत्र के कृपालपुर गांव के निवासी अश्विनी कुमार उपाध्याय की शिकायत पर सीजेएम कोर्ट ने 6 साल पुराने एक मामले में हल्दी थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत कुल 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है.
दरअसल, कृपालपुर गांव के निवासी अश्विनी कुमार उपाध्याय ने आरोप लगाया था कि 22 मार्च 2020 को उनकी सरसों और धनिया की खड़ी फसल जबरन कटवा दी गई। अगले दिन विरोध करने पर नामजद लोगों ने रंजिशन उनके घर पहुंचकर कथित रूप से फायरिंग की तथा घर में घुसकर मारपीट की। आरोप है कि बीच-बचाव करने पहुंची उनकी पत्नी के साथ भी अभद्र व्यवहार और मारपीट की गई।
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प्रार्थना पत्र में यह भी आरोप लगाया गया कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके की निष्पक्ष जांच नहीं की और उल्टे उन्हें ही थाने ले जाकर कार्रवाई की। प्रार्थी ने तत्कालीन थानाध्यक्ष पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने तथा आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई न करने का आरोप लगाया था।
मामले में अश्विनी कुमार उपाध्याय ने पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत भेजी थी, लेकिन कार्रवाई न होने पर उन्होंने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय में दाखिल प्रार्थना पत्र में 11 नामजद आरोपितों, तत्कालीन थानाध्यक्ष तथा दो अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराने की मांग की गई थी।
न्यायालय के अभिलेखों के अनुसार तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) ने प्रकरण की सुनवाई के बाद संबंधित थाना पुलिस को उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना करने का आदेश दिया था। इस बाबत पूछे जाने थानाध्यक्ष राजू कुमार राय ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर शिकायत दर्ज कर जांच की जा रही है।
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