दुराचार की शिकार युवती गर्भवती हैं. पीड़िता के भाई की तहरीर पर पुलिस ने धारा 376, 506 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय कर दिया.
नरही थाना क्षेत्र के एक गांव में छह साल बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम विनोद कुमार की अदालत ने सात वर्ष के सश्रम कैद की सजा सुनाई. साथ ही 22 हजार रुपये जुर्माने से दंडित भी किया है.
बलिया-सियालदह एक्सप्रेस में नाबालिग संग रेप का मामला प्रकाश में आया है. गिरफ्तार आरोपी सहरसा पचगछिया निवासी गोविंद्र कुमार वाराणसी रेल मंडल के छपरा में रेल सहायक लोको पायलट है.