सरकारी मुलाजिम मां-बाप में एक की मौत पर मृतक आश्रित को ऩौकरी नहीं

तलाकशुदा या एकल मां ही पुत्र की नैसर्गिक संरक्षक होती है अन्यथा पिता नैसर्गिक संरक्षक होगा. पहले कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी. इस आदेश के खिलाफ विशेष अपील भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि माता-पिता दोनों सरकारी नौकरी में हैं तो मां की मौत के बाद पुत्र द्वारा मृतक आश्रित कोटे के तहत नियुक्ति की मांग उचित नहीं है. पुत्र यह नहीं दावा कर सकता कि वह केवल अपनी मां का ही आश्रित है.