हालांकि अपर शासकीय अधिवक्ता ने दलील का विरोध किया, लेकिन कथित घटना शिकायतकर्ता के घर में हुई, इस पर विवाद नहीं कर सके. कोर्ट ने कहा, सीआरपीसी धारा 161 के बयान और एफआईआर के तहत कथित घटना घर में हुई थी.
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