Please LIKE and FOLLOW बलिया LIVE on FACEBOOK page https://www.facebook.com/BalliaLIVE
आशीष दूबे, बलिया
बलिया. डिस्ट्रिक सेशन कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के एक मामले में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.-1 द्वारा सुनाया गया। अभियुक्त राम नरेश यादव पुत्र स्व. शिव वचन यादव, निवासी तुर्तीपार, थाना उभांव, जनपद बलिया को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304 के तहत दोषी ठहराया गया। अर्थदंड का भुगतान न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह मामला 5 मई 2022 का है। वादी मुकदमा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि अभियुक्त राम नरेश यादव ने उनके पिता को ईंट से मारकर हत्या कर दी थी। इसके उपरांत थाना रसड़ा में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही की गई और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
यह फैसला उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक, लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कनविक्शन” के अंतर्गत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आया है। इस मामले में अभियोजन अधिकारी ADGC अनिल कुमार पाण्डेय रहे।
Breaking News और बलिया की तमाम खबरों के लिए आप सीधे हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं.
Website: https://ballialive.in/
Facebook: https://www.facebook.com/BalliaLIVE
X (Twitter): https://twitter.com/ballialive_
Instagram: https://www.instagram.com/ballialive/
Threads: https://www.threads.net/@ballialive
अब बलिया की ब्रेकिंग न्यूज और बाकी सभी अपडेट के लिए बलिया लाइव का Whatsapp चैनल FOLLOW/JOIN करें – नीचे दिये गये लिंक को आप टैप/क्लिक कर सकते हैं.
https://whatsapp.com/channel/0029VaADFuSGZNCt0RJ9VN2v
आप QR कोड स्कैन करके भी बलिया लाइव का Whatsapp चैनल FOLLOW/JOIN कर सकते हैं.


