बलिया/लखनऊ. उत्तर प्रदेश अनलॉक की ओर बढ़ गया है. योगी सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार पहली जून से यूपी के 20 जिलों को छोड़कर सभी जनपदों में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में कुछ शर्तों के साथ ढील दी जाएगी. शनिवार- रविवार साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी. 600 से अधिक कोरोना केस वाले जिलों को फिलहाल अभी कोई छूट नहीं दी जाएगी.
राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी. शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे और उसमें 50% कर्मी ही रहेंगे. निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे. औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे.
सब्जी मंडी पूर्व की भांति खुली रहेंगी . प्रत्येक सब्जी मंडी स्थल में कोविड-19 की स्थापना की अनिवार्यता होगी. स्कूल कॉलेज तथा शिक्षा संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे. सरकार की गाइडलाइन में है कि रेस्टोरेंट्स को सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति होगी. सेंट जॉन को छोड़कर शेष स्थानों में धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थल पर 5 से अधिक श्रद्धालु ना हो.
अंडे, मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी.
समस्त प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें खुली रहेंगी. कोचिंग संस्थान सिनेमा जिम स्विमिंग पूल क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूर्णता बंद रहेंगे.
प्रदेश के मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर, खीरी सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर और देवरिया में फिलहाल कोई छूट नहीं मिलेगी.
(कृष्णकांत पाठक की रिपोर्ट)