
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने सूबे के मेडिकल कॉलेजों में पुरुष नर्सों की भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगा दी है. लेकिन महिला नर्सों की भर्ती प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश दिया है.
साथ ही पहले से संविदा पर कार्यरत नर्सों को भी सीधी भर्ती में शामिल करने को कहा है. यह आदेश न्यायमूर्ति बी अमित स्थालेकर ने दिया. कोर्ट ने लोक सेवा आयोग को महिला नर्सों के लिए आवेदन की अवधि को तीन सप्ताह बढ़ाने का निर्देश दिया है. आवेदन की अंतिम तारीख 13 फरवरी थी. 12 जनवरी को प्रत्येक मेडिकल कॉलेजों में महिला और पुरुष नर्सों के लिए 3,838 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था.
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