जिलाधिकारी ने गैर सहायतित निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों/प्रबंधकों को यह निर्देश दिया कि 15 दिन के अंदर अपने विद्यालय का वांछित डेटा आर.टी.ई पोर्टल पर 15 दिन के अन्दर अपलोड करा दें अन्यथा छुटे हुए विद्यालयों की सूची बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय.