पाक्सो एक्ट के मामले में एक अभियुक्त को 25 वर्ष का सश्रम कारावास व पच्चीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। मामला बैरिया थाना क्षेत्र का है।
पाक्सो एक्ट के मामले में एक अभियुक्त को 25 वर्ष का सश्रम कारावास व पच्चीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। मामला बैरिया थाना क्षेत्र का है।
Ballia Crime News: बलात्कार व पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 25 साल की सजा [पूरी खबर पढ़ें]
कोर्ट ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में 10 साल की सुनाई सजा [पूरी खबर पढ़ें]
सनातन पांडेय बोले-मैं साधारण परिवार का, आम आदमी की समस्याओं को जानता हूं [पूरी खबर पढ़ें]
Ballia Firing Update: दवा व्यापारी पर फायरिंग की जांच के लिए टीम गठित, घायल ने एक नेता और कारोबारी पर लगाया आरोप [पूरी खबर पढ़ें]
सिविल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को गुरुवार की दोपहर 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही 30 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया.
दुष्कर्म, आईटी एक्ट व पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी मनियर पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल
बलात्कार व पॉक्सो एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मंगलवार की शाम आरोपी को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई.
सहतवार थाना की पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के एक वांछित को मंगलवार को दिन में 12 बजे उसके घर सहतवार कस्बा वार्ड नम्बर ग्यारह से गिरफ्तार किया.
सहतवार थाना की पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में वांछित चल रहे अभियुक्त को गुरूवार को दिन में 12 बजे सहतवार रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया.
पुलिस के मुताबिक, लड़की की हालत खराब होने पर वे दोनों ही उसे सोनबरसा अस्पताल भी ले गये.
पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर युवक को न्यायालय भेजा गया
दुबहर, बलिया. स्थानीय थाना क्षेत्र अंतर्गत संवरूबांध निवासी सदन वर्मा ने थाने पर लिखित तहरीर देकर बताया कि उनकी 14 वर्षीय पुत्री कोअखार ग्रामसभा निवासी जावेद खान उर्फ राजा पुत्र निजामुद्दीन बहला-फुसलाकर कहीं लेकर चला गया है.