विधिक सेवा प्राधिकरण ने ददरी मेला में लगाया जागरूकता शिविर

सभी जनसामान्य को यह भी अवगत कराया गया कि दिनांक 12.11.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी प्रकार के मामलों, जो जुर्माने से दंडनीय हो अथवा पारिवारिक विवाद, जमीनी विवाद, बिजली के मामले, टेलीफोन बिल के मामले, टैक्स के मामले, चेक बाउंस के मामले, राजस्व सम्बन्धित मामलें, सुलह योग्य फौजदारी मामले एवं प्री-लिटिगेशन स्तर के वैवाहिक मामलें इत्यादि का पूर्ण और प्रभावी समाधान प्राप्त कर सकते हैं, अतः आप अपने या अपने किसी परिचित के उपरोक्त विवादों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित करावें तथा इस सस्ते, सुलभ न्यायिक प्रक्रिया का लाभ उठायें.