सूचना मिलने पर पुलिस ने किशोरी की तहरीर पर युवक के खिलाफ धारा 376 व एससी एसटी एक्ट में केस दर्ज की है.
सूचना मिलने पर पुलिस ने किशोरी की तहरीर पर युवक के खिलाफ धारा 376 व एससी एसटी एक्ट में केस दर्ज की है.
सीओ सदर शिवराम कुशवाहा ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद पास्को एक्ट, बलात्कार एवं एस सी एस टी एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया तथा सोनू जायसवाल को जेल भेज दिया गया. पिता ने आरोप लगाया कि कोरंटाडीह पुलिस चौकी पर तैनात कारखास सिपाही मेरे ऊपर दबाव बना कर सुलह कराना चाहता था.