जिलाधिकारी ने समस्त कोटेदारों को आदेश दिया है कि मिड-डे मिल के खाद्यान्न का उठान करने के बाद खाद्यान्न की प्राप्ति रसीद सम्बन्धित स्कूल के हेडमास्टर व प्रधान से प्राप्त करना अनिवार्य होगा. एकल प्राप्ति मान्य नहीं होगी. इसका सत्यापन प्रत्येक महीने खाद्यान्न निकासी के समय विकास खण्ड के खाद्य विपणन निरीक्षक करेंगे. इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया है.
