
बलिया लाइव ब्यूरो
बलिया। हस्तशिल्पियों के जीवन स्तर व उनकी आर्थिक स्थिति में गुणात्मक सुधार लाने तथा पारम्परिक कलाओं को अक्षुण्य बनाए रखने अखिलेश यादव की सरकार प्रतिबद्ध है. चालू वित्तिय वर्ष 2016-17 में समाजवादी हस्तशिल्प पेंशन योजना लागू की गई है. इस योजना के अन्तर्गत चयनित हस्तशिल्पी को पांच सौ रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी.
14 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन
जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र के उप आयुक्त (उद्योग) शिवलाल ने बताया कि हस्तशिल्पी की न्यूनतम उम्र 60 वर्ष या अधिक हो, शारीरिक रूप से विकलांग एवं महिला शिल्पकार को 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी. हस्तशिल्पी के पास आर्टीजन/पहचान पत्र हो. शिल्पकार के परिवार की वार्षिक आय एक लाख से अधिक न हो साथ ही चार पहिया वाहन का मालिक न हो. शिल्पकार किसी सरकारी, गैर सरकारी, अर्द्ध सरकारी, एनजीओ, निजी संगठन में वेतन भोगी कर्मचारी नहीं होना चाहिए. इन शर्तों को पूरा करने वाले हस्तशिल्पी 14 अगस्त, 2016 तक अपना आवेदन पत्र जिला उद्योग केन्द्र के कार्यालय में जमा कर सकते हैं.
ये आर्टीजन प्रमाण पत्र क्या है
बेहतर तो यही होगा कि विस्तृत जानकारी के लिए अपने खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय या जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र से संपर्क करें. वैसे आपके प्रश्न का उत्तर है – हस्तशिल्पियों के पास विकास आयुक्त हस्तशिल्प, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत हस्तशिल्प पहचान पत्र अर्थात आर्टीजन कार्ड होना आवश्यक है.