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रविवार की रात गोविंदपुर गांव में एक घर में छत के रास्ते उतर कर दुष्कर्म का प्रयास करने वाले युवक की पिटाई के बाद ग्रामीणों ने 112 नंबर की पुलिस को सौंप दिया था. 112 नंबर की पुलिस ने उसे छोड़ दिया था. सोमवार की सुबह उक्त मनबढ़ युवक द्वारा अपने आधा दर्जन साथियों के साथ फिर पीड़िता के दरवाजे पर पहुंचकर धमकाने व पुलिस में जाने पर जान से मार देने की धमकी दी थी. ग्रामीणों के एकत्र होने पर उक्त युवक भाग खड़ा हुआ था. पीड़िता द्वारा मामले की लिखित तहरीर थाने में दी गयी थी. जिसमे जांचोपरान्त पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर दर्ज मुकदमा करने के बाद न्यायालय को सुपुर्द कर दिया है.
महिला संबन्धी अपराधों में अभियान के तहत जनपद में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक पाक्सो श्री देवनारायन पाण्डेय, संयुक्त निदेशक अभियोजक सुरेश पाठक व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना रेवती में पंजीकृत मु0अ0सं0. 104/2018 धारा 376डी/506 आईपीसी व 5जी 6 पाक्सो एक्ट में माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एसजे10/पाक्सों एक्ट द्वारा अभियुक्त तुफानी कुमार पासवान पुत्र वशिष्ट पासवान, शिवजी पुत्र लक्ष्मण, मुकेश पुत्र लालबहादुर पासवान व नेपाली पुत्र लालभूखन पासवान समस्त निवासी छेड़ी थाना रेवती जनपद बलिया को अंतर्गत धारा 376क् भादवि0 में दोषी पाते हुये बीस वर्ष का सश्रम कारवास तथा पचीस हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी.
स्थानीय थाना दुबहर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 152/2021 धारा 376(3)/506 भा0द0वि0 व 3/4 (2) पॉक्सो ऐक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त राकेश कुमार तुरहा पुत्र गुप्तेश्वर प्रसाद तुरहा निवासी ग्राम ओझवलिया, थाना दुबहर को थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने मुखबिर की सूचना पर बसरिकापुर बाजार प्राइमरी स्कूल के पास से 10.35 बजे गिरफ्तार कर, आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई.