दुष्कर्म के चार आरोपियों को मिली बीस वर्षों के कारावास की सजा

बलिया. मिशन शक्ति फेज अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा दुष्कर्म के अपराध में चार नफर अभियुक्तों को बीस वर्षों का सश्रम कारावास व अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया.

 

महिला संबन्धी अपराधों में अभियान के तहत जनपद में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक पाक्सो श्री देवनारायन पाण्डेय, संयुक्त निदेशक अभियोजक सुरेश पाठक व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना रेवती में पंजीकृत मु0अ0सं0. 104/2018 धारा 376डी/506 आईपीसी व 5जी 6 पाक्सो एक्ट में माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एसजे10/पाक्सों एक्ट द्वारा अभियुक्त तुफानी कुमार पासवान पुत्र वशिष्ट पासवान, शिवजी पुत्र लक्ष्मण, मुकेश पुत्र लालबहादुर पासवान व नेपाली पुत्र लालभूखन पासवान समस्त निवासी छेड़ी थाना रेवती जनपद बलिया को अंतर्गत धारा 376क् भादवि0 में दोषी पाते हुये बीस वर्ष का सश्रम कारवास तथा पचीस हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी.

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गौरतलब है कि जनपदीय पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है। जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं.

(बलिया से कृष्णकांत पाठक की रिपोर्ट)

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