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उमेश गुप्ता, बेल्थरारोड,बलिया
बेल्थरारोड,बलिया. मोबाइल फोन और मंगलसूत्र झपटकर भागने तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बलिया पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद यह सजा हुई।
पुलिस के अनुसार, थाना उभांव में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 142/2025 में आरोपी दीपक पासवान पुत्र लालदेव पासवान, निवासी वार्ड नंबर-09 दक्षिण टोला, थाना रेवती, बलिया को न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट संख्या-02, बलिया ने दोषसिद्ध पायी। न्यायालय ने धारा 304(2) बीएनएस के तहत आरोपी को एक वर्ष के साधारण कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न जमा करने पर 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। वहीं धारा 351(3) बीएनएस के तहत एक वर्ष चार माह सात दिन के साधारण कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। इस राशि का भुगतान नहीं करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस के मुताबिक, 24 मई 2025 को दीपक पासवान और उसके अन्य सहअभियुक्तों ने मिलकर वादी का मोबाइल और मंगलसूत्र झपट्टा मारकर छीन लिया था। घटना के दौरान विरोध करने पर उसे मारने की धमकी भी दी गई थी। मामले में उभांव थाने पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई की थी।पुलिस अधीक्षक बलिया डॉ. ईरज राजा के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आरोपी को सजा दिलाई गई।
अभियोजन अधिकारी सुनील कुमार गौतम, पैरोकार कांस्टेबल पवनेश तथा कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल अक्षय कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने बताया कि आरोपी को सजा दिलाने में मॉनिटरिंग सेल, पैरोकार और अभियोजन अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
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