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बलिया जिले में 31 जुलाई तक क्यों लगा धारा-144

बलिया जिले में 31 जुलाई तक क्यों लगा धारा-144

बलिया. विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा (पी०जी०)-2023 व बी०एड० संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2023-24तथा आगामी त्यौहार ईदुज्जुहा (बकरीद), मोहर्रम को दृष्टिगत रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार ने बताया है कि जनपद सीमा के भीतर निवास करने वाले तथा आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए 05 जून से 31जुलाई तक के लिए धारा-144 लागू किया गया है.

सड़क जाम के दौरान पुलिस गाड़ी का शीशा टूटने को लेकर 116 पर मुकदमा

छात्र की ट्रक से कुचलकर मौत के विरोध में ग्रामीणों ने सड़क पर शव रख सडक जाम कर दिया था. उनका कहना था कि जिलाधिकारी को घटनास्थल पर बुलाया जाये.