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बलिया में 15 नवम्बर तक के लिए क्यों लगी धारा-144
जाने बलिया लाइव की इस रिपोर्ट से
बलिया. जिले में गणेश उत्सव एवं आगामी त्यौहार ईद-ए-मिलाद/बारावफात, दशहरा, दीपावली, गोवर्द्धन पूजा व चित्रगुप्त जयन्ती को दृष्टिगत रखते हुए शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनपद सीमा के भीतर निवास करने वाले तथा आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए 19 सितंबर से 15 नवंबर तक की अवधि के लिए धारा 144 लागू किया गया है.
ददरी मेले के सम्बन्ध में कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में पुलिस अधीक्षक वैभव कृष्ण ने विभागों को विषेशकर विद्युत व लोनिवि विभाग को स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर विभागीय लापरवाही से कोई हादसा हुआ तो सीधे हत्या का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया जाएगा. पुलिस अधीक्षक बलिया वैभव कृष्ण ने पुलिस स्मृति दिवस पर शुक्रवार को पुलिस लाइन में शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया.