ददरी मेला – लापरवाही हुई तो हादसा के जिम्मेदार जेल जाएंगे : एसपी

बलिया। ददरी मेले के सम्बन्ध में कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में पुलिस अधीक्षक वैभव कृष्ण ने विभागों को विषेशकर विद्युत व लोनिवि विभाग को स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर विभागीय लापरवाही से कोई हादसा हुआ तो सीधे हत्या का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया जाएगा. पुलिस अधीक्षक बलिया वैभव कृष्ण ने पुलिस स्मृति दिवस पर शुक्रवार को पुलिस लाइन में शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया.

इसलिए ध्यान रखें कि बिजली के तार कहीं ढ़ीले न हो. मेले में जाने वाला रास्ता सुगत हो. इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी. बैठक में मिले निर्देशों का गम्भीरता से पालन करेंगे. हर जरूरी जगहों पर बैरिकेडिंग मजबूती से लगाई जाए. मेले को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रहेगी. स्नान के दिन पीएसी की टुकड़ियों के अलावा प्राइवेट गोताखोर भी रहेंगे. पॉकेटमारों तथा  चैन स्नेचरो पर विषेश नजर रहेगी. एसपी ने पशु व्यापारियों के सहूलियत के सम्बन्ध में कहा कि नगरपालिका द्वारा हस्ताक्षरित पर्ची व्यापारी अवश्य साथ रखेंगे. बनारस हादसे से सबक लेते हुए सभी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे.

बैठक में चेयरमैन प्रतिनिधि व अन्य गणमान्य लोगों ने मेला स्थल पर अतिक्रमण की बात कही गयी. चेयरमैन प्रतिनिधि लक्ष्मण गुप्ता ने मेले में रास्ते पर ही अतिक्रमण की बात कही. बताया कि चंद भू-माफियाओं के कारण डूब क्षेत्र होने के बावजूद नक्शा पास होता गया और अतिक्रमण होता गया.

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दीपावली पर सुरक्षा व्यवस्था पर एसपी ने बनाई रणनीति

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दीपावली का त्योहार  बिना किसी दुर्घटना के सकुशल सम्पन्न हो इसके लिए एसपी ने मातहतों को तथा आम जनता को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव एवं निर्देश दिए है. एसपी ने कहा है कि पटाखा विक्रेताओं को लाइसेंस देते हुए सम्बन्धित अधिकारी इस बात का ध्यान रखें कि 14-15 किलो से ज्यादा पटाखे का भण्डारण न कर पाये.

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साथ ही  लाइसेन्स देते समय सम्बन्धित थाने को भी इस बावत सूचित करें. पटाखा की दुकानें जहां लगती है वहां यह सुनिश्चित किया जाय कि एक दुकान से दूसरे दुकान की दूसरी कम से कम 15 मीटर हो. किसी भी दुकान के पास गैस स्टोव, मिट्टी तेल अथवा पेट्रोल जैसे ज्वलनशील प्रदार्थ नहीं होना चाहिए. तथा हर दुकान पर कम से कम तीन बोरा बालू रखा होना चाहिए. ज्यादे आवाज तथा ज्यादा घूमने वाले पटाखों की बिक्री नहीं होनी चाहिए. यदि कोई बड़ा भण्डारण करते हुए संज्ञान में आए तो तुरन्त सीओ सीटी को सूचित करें. लाइसेंस देते समय हर दुकानदार से उक्त आशय का शपथ पत्र भरवाया जायेगा. स्टॉक के अनुसार  दुकानदार को 50 या 100 रुपये का चालान बनवाकर देना होगा.