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आशीष दूबे, बलिया
बलिया. पॉक्सो व बलात्कार के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को दोषी को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही 30 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया.
दोषी का नाम हरिवृंद सिंह पुत्र ओमप्रकाश है. दोषी के खिलाफ भीमपुरा थाने में वर्ष 2023 में मुकदमा दर्ज हुआ था. पुलिस द्वारा न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत करने के बाद साक्ष्यों के न्यायिक परिसीलन के उपरांत विशेष न्यायाधीश की अदालत ने दोषी को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही 30 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया.
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