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रविशंकर पांडेय, बांसडीह, बलिया
बांसडीह,बलिया. तहसीलदार बांसडीह और लेखपाल के खिलाफ बांसडीह पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने के 24 घंटे के भीतर ही जांच अधिकारी ने सभी आरोपों को गलत बताते हुए मुकदमे को स्पंज (समाप्त) कर दिया है।
सुखपुरा थाने में दर्ज एक मारपीट के मुकदमे के वादी शेषनाथ राम ने न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट में वाद दाखिल कर तहसीलदार बांसडीह निखिल शुक्ला व सुखपुरा में लेखपाल ओमजी गुप्ता पर आरोप लगाया था कि उनके द्वारा जालसाजी कर उसे अपनी रिपोर्ट में पिछड़ी जाति का बताया गया है जबकि वह अनुसूचित जनजाति का है।
प्रकरण में वादी शेषनाथ की अपील पर न्यायालय द्वारा इस संबंध में बांसडीह पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश निर्गत किये गये। इसी दौरान जब इस आदेश की जानकारी तहसीलदार बांसडीह को हुई तो उनके द्वारा इस आदेश को चुनौती देने के लिये हाईकोर्ट में अपील की गयी। तहसीलदार ने कोतवाल बांसडीह संजय सिंह को भी इसकी सूचना उपलब्ध करवा दी। इसे लेकर तहसीलदार का आरोप है कि कोतवाल ने अपने किसी उच्चाधिकारी को सूचना दिये बिना आनन-फानन में अभियोग पंजीकृत कर दिया।
एक राजपत्रित अधिकारी पर मामला दर्ज होने और इसके सार्वजनिक होने के बाद यह प्रकरण काफी चर्चा में आ गया। इस मामले की पूछताछ होने लगी जिसमें पुलिस व राजस्व विभाग के अधिकारियों में काफी वार्ता हुई। मुकदमे को लेकर तहसीलदार ने भी मोर्चा खोल दिया और इससे जुड़े सभी लोगों को हाईकोर्ट में पार्टी बनाने की चेतावनी दे दी।
विवेचक सीओ बांसडीह प्रभात कुमार ने घटना की घंटो पड़ताल करते हुए दर्जनों लेखपालों आदि अन्य व्यक्तियों का बयान दर्ज कर पूरे घटनाक्रम को ही फर्जी व गलत घोषित करते हुए मुकदमे को स्पंज कर उसे समाप्त कर दिया। साथ ही उक्त मुकदमे के वादी शेषनाथ के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराने के आरोप में 182 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई की रिपोर्ट प्रेषित कर दी है।
इस पूरे प्रकरण में जहां एक तरफ राजस्व विभाग व पुलिस के बीच कहीं कुछ अंतर्द्वंद्व कि स्थिति सामने आई है वहीं अधिकारियों ने तत्काल डैमेज कंट्रोल का भी प्रयास किया है।
मुकदमें में लगाये गये आरोपों में किसी तरह की अनियमितता की पुष्टि नहीं हुई जिस कारण मुकदमें को स्पंज कर वादी के खिलाफ 182 सीआरपीसी की कार्रवाई की रिपोर्ट भेज दी गयी है- प्रभात कुमार ( क्षेत्राधिकारी बांसडीह)
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