पूछताछ करने पर वाहन चालक ने बताया कि यह देसी शराब शिवपुर दियर नंबरी के लाइसेंसी दुकान पर जा रहा है. लेकिन कागजात मांगे जाने पर 100 पेटी का ही कागजात दिखाया. बाद बाकी 50 पेटी का कागजात रेवती क्षेत्र के किसी दुकान के नाम का था. थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि 50 पेटी शराब का कागजात रेवती थाना क्षेत्र के दुकान के नाम का है. अतः गलत रूट से शराब ले जाने को अवैध माना जाएगा. फिलहाल दुबहड़ पुलिस ने मैजिक एवं शराब सहित चालक को हिरासत में लेकर अगली विधिक कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी से सुझाव मांगा है.
