मारपीट मामले में कोर्ट के आदेश पर 12 के खिलाफ मुकदमा दर्ज
बलिया. पांच माह पूर्व जैतीपार (शाहोडीह) में वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर एक पक्ष की शिकायत पर 12 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.
गांव के अलगू वर्मा ने न्यायालय में परिवाद दाखिल किया है कि उनके गांव में बीते 5 जून को गांव के बलिराम प्रसाद की लड़की की बारात आयी थी. बारात उनके खेत में ही रुकी थी. बारात लौटने के बाद उनके खेत जूठे पत्तलों और दोनो की भरमार देख उनके द्वारा बलिराम के घरवालों से यह बात कही गयी कि आप लोग खेत साफ कर दीजिए.
इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कुछ कहासुनी हो गयी. जिसके बाद उन लोगों द्वारा पूरी तरह लामबंद होकर वादी के दरवाजे पर चढ़कर हमला बोल दिया गया. इस दौरान उनके द्वारा घर मे घुसकर वादी सहित उसके घरवालों के साथ मारपीट की गयी. घटना की सूचना देने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नही की गयी. मामले में पीड़ित की शिकायत पर न्यायालय ने बांसडीहरोड पुलिस को प्रकरण में तत्काल मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये.
जिसके अनुपालन में पुलिस ने दूसरे पक्ष के बलिराम सुनील प्रदीप छोटक भुवनेश्वर ओमजी टार्जन नीरज अजीत पंकज धनु व नकुल के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. इस संबंध में थानाध्यक्ष राजकपूर सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.
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आशीष दुबे की रिपोर्ट
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