Ballia-बालक की हत्या का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, बांए पैर में लगी गोली

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आतिश उपाध्याय, हल्दी, बलिया

हल्दी,बलिया. हल्दी थाना पुलिस ने बबुआपुर कठही गांव के बालक की हत्या मामले में वांछित आरोपी को बुधवार तड़के मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के बांए पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सीएचसी सोनवानी भेजा गया, जहां उसका उपचार के बाद विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायालय भेज दिया गया।पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक तमंचा और दो कारतूस भी बरामद किए हैं।

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पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम मनोज यादव पुत्र शिवधारी यादव निवासी बबुआपुर कठही, थाना हल्दी, जनपद बलिया बताया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बबुआपुर कठही हत्या के मामले में वांछित आरोपी मुड़ाडीह से सोनवानी जाने वाले मार्ग पर हनुमान मंदिर से करीब 300 मीटर पश्चिम मौजूद है और कही जाने की फिराक में है।

सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष हल्दी राजू कुमार राय व बसुधरपाह चौकी प्रभारी अजय कुमार सिंह ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच आरोपी को घेर लिया। खुद को घिरता देख आरोपी ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें गोली आरोपी के बांए पैर में लग गई और वह घायल हो गिर गया।

पूछताछ में पता चला कि आरोपी ने 9 मार्च 2026 की रात रौनक यादव उर्फ नकी यादव (15) पुत्र नंदजी यादव निवासी बबुआपुर कठही की हत्या कर दी थी और घटना के बाद से फरार चल रहा था।

बता दें कि सोमवार की शाम रौनक यादव घर से यह कहकर निकला था कि वह गांव से बारात में जा रहा है। देर रात बारात लौट आई, लेकिन वह घर नहीं पहुंचा। इसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। मंगलवार की सुबह घर से करीब 250 मीटर दूर एक छोटे से बगीचे में ग्रामीणों ने उसका लहू लुहार शव देखा, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी।

पुलिस के अनुसार आरोपी और मृतक दोनों पट्टीदार हैं तथा उनके बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते हत्या की घटना को अंजाम दिया गया।

अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी कृपाशंकर ने बताया कि हल्दी पुलिस ने मुठभेड़ में आत्मरक्षार्थ कार्रवाई करते हुए हत्या के वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हत्या के आरोपी मनोज यादव का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं।

वर्ष 2023 में बैरिया थाने में धारा 323, 504, 506 आईपीसी व एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके अलावा वर्ष 2025 में हल्दी थाने में धारा 109, 110, 115(2), 191(2), 351(3), 352 व 62 बीएनएस में मामला दर्ज है।

वहीं वर्ष 2026 में किशोर हत्या कांड में धारा 103(1) बीएनएस तथा हालिया मुठभेड़ के बाद धारा 109 बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम में भी मुकदमा दर्ज किया गया है।

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