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बलिया: दो महीने तक जिले में धारा 144 लागू

जनपद की सीमा के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक समूह में एकत्रित नहीं होंगे. धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, जुलूस नहीं निकलेंगे, और न ही ऐसी कोई अफवाह फैलाएंगे जिससे शांति व्यवस्था प्रतिकूल प्रभाव पड़े. यह प्रतिबंध परंपरागत, सामाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीत-रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा. कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र लाठी भाला आदि लेकर नहीं चलेगा.