शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए 25 जुलाई तक करे, ऑनलाइन आवेदन
बलिया. जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ए0के0 गौतम ने बताया है कि दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दम्पति में से युवक के दिव्यांग होने पर सामान्य युवती द्वारा विवाह करने पर रू0 15 हजार तथा दम्पति में से युवती के दिव्यांग होने पर सामान्य युवक द्वारा विवाह करने पर रू0 20 हजार एवं दम्पति में दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35 हजार की धनराशि प्रदान की जाती है.