Category: बलिया शहर
कार्यशाला के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पूर्व कुलपति प्रो. गिरिश्वर मिश्र ने कहा कि राष्ट्र की पहचान अपनी भाषा से होती है. भाषा जीवित तभी रहती है जब उसका उपयोग होता है. भाषा के इस्तेमाल न करने से संस्कृति का नाश हो जाता है. उन्होंने कहा कि देश और व्यक्ति के विकास के लिए मातृभाषा जरूरी है
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनपद में मतदान प्रतिशत बहुत ही कम है जो लगभग 54% हैं. उन्होंने बताया कि इस बार 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और दिव्यांग लोगों के लिए घर पर भेज कर मतदान करने की व्यवस्था थी जिनमें से 80 वर्ष से अधिक 483 लोगों ने वोट डाला. जबकि दिव्यांग लोगों में 204 लोगों ने वोट डाला. कुल 687 लोगों ने वोट डाला.
औषधि निरीक्षक श्रीद्धेश्वर शुक्ल ने पप्पू मेडिकल स्टोर सुखपुरा, डेज मेडिकल स्टोर, वेलकम मेडिकल स्टोर बहेरी, सुहेल मेडिकल स्टोर सिंहाचवर, कृष्णा फार्मा और शंभू मेडिकल स्टोर चिलकहर का निरीक्षण किया. इस दौरान संदिग्ध प्रतीत होने पर पप्पू मेडिकल स्टोर और शंभू मेडिकल स्टोर से दवाओं के सैंपल लिए. जिसे जांच के लिए भेज दिया गया.
राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन की शुरुआत भोजपुरी भाषा के साथ की. जिसके बाद जनसभा में बागी बलिया भृगु बाबा की जय के जयकारे से वातावरण गुंजायमान होता रहा. निवर्तमान विधायक संजय यादव के विकास कार्यों का बखान करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि बलिया जिला अंतर्गत सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र वह पहला क्षेत्र है जहां पर सिर्फ 300 करोड़ रुपये का कार्य सड़क निर्माण में लगाया गया है.
दूसरे दिन पार्टी संख्या 849 से 1696 तक दोनों पालियो में कुल 3296 कार्मिकों को प्रशिक्षण प्राप्त करना था, जिसमें से 156 कार्मिक अनुपस्थित रहें। अनुपस्थित कार्मिकों में 35 पीठासीन अधिकारी, 30 मतदान अधिकारी प्रथम, 50 मतदान अधिकारी द्वितीय और 41 मतदान अधिकारी तृतीय सम्मिलित है। प्रथम दिन प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे 15 कार्मिकों द्वारा आज प्रशिक्षण प्राप्त किया गया.
जिलाधिकारी ने अनुपस्थित कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि प्रशिक्षण की अवधि में उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से ट्रेनिंग ले लें, अन्यथा की दशा में कड़ी कार्रवाई की जाएगी. अक्षम, दुर्घटना में घायल बीमार मतदान कार्मिकों का प्रशिक्षण स्थल पर मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया. प्रशिक्षण स्थल पर मतदान कार्मिकों को कोविड संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन भी कराया गया.
जनसामान्य को यह अवगत कराया गया कि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में भूमि सम्बन्धित वादों, बैंक वसूली वादों, किरायेदारी वादों, धारा 138 एन0आई0एक्ट, उपभोक्ता फोरम वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, नगर पालिका/नगर निगम टैक्स वसूली मामलों, पंजीयन/स्टैम्प मामलों, मोबाईल फोन एवं टेलीफोन मामलों, मेड़बंदी एंव दाखिल खारिज मामलों, श्रम विवादों, आयकर बैंक वित्तीय संस्थानों से संबंधित मामलों, पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चालान, मोटरयान अधिनियम के अधीन पुलिस तथा आर0टी0ओ0 द्वारा किये गये चालान, मनोरंजन कर, बाट तथा माप (प्रचालन), चलचित्र व अन्य प्रकार के छोटे-छोटे वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार निस्तारण लोक अदालत के दिन करा सकते है। बैंक से सम्बन्धित मामलों का निस्तारण भी राष्ट्रीय लोक अदालत 12 मार्च के दिन करा सकते है.
