सहतवार थाने की पुलिस ने मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के मामले में मुकदमा किया दर्ज
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बलिया. बिना किसी कारण मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के मामले में सहतवार कस्बा वार्ड नम्बर तीन निवासी धर्मात्मा सिंह की तहरीर पर सहतवार थाने की पुलिस ने बलेउर गांव के दो लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज किया है. मंगलवार को थानाध्यक्ष विकास चन्द पाण्डेय ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर प्रकरण की जांच की जा रही है.
बता दें कि सहतवार कस्बा के वार्ड नम्बर तीन निवासी धर्मात्मा सिंह पुत्र श्रीराम सिंह ने पुलिस को दिए तहरीर में बताया हैं कि वे बीते पांच फरवरी की शाम करीब साढ़े सात बजे अपने मित्र रवि वर्मा पुत्र रमाकांत वर्मा के साथ जा रहा था.
वे जैसे ही भारतीय स्टेट बैंक के पास पहुंचे कि सामने से राजू भारद्वाज उर्फ छलिया पुत्र काशीनाथ राजभर और उसका भाई दिनेश राजभर निवासी बलेउर द्वारा मुझे अपशब्दों का प्रयोग करते हुए मारने पीटने लगे. जिससे मेरे सर, हाथ, पैर में गंभीर चोटे आयी है. बताया कि मेरा कुछ पैसा राजू भारद्वाज के पास पहले से ही बकाया है.
आज मैनें न तो बकाया पैसा मांगा और कुछ कहा. फिर भी दोनों भाई ने मुझे मारपीट कर घायल कर दिया. मेरे साथी रवि वर्मा ने बीच बचाव कर मेरी जान बचायी. उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी भी है. पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की तहकीकात शुरू कर दी है.
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बलिया से आशीष दुबे की रिपोर्ट
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