It is not good if child marriage takes place in Ballia on Akshaya Tritiya.

अक्षय तृतीया पर बलिया में बाल विवाह हुआ तो खैर नहीं, की गई है ऐसी तैयारी!

यदि किसी को बाल विवाह की सूचना मिलती है तो उसे ससमय टोल फ्री नम्बर 1098,112 से या महिला हेल्पलाइन नंबर 8081721599 जिला प्रोबेशन कार्यालय या संबधित थाने को तत्काल अवगत कराएं .

Always take care of child interest: Dr. Devendra Sharma

बालहित का हमेशा रखें ख्यालः डॉ देवेंद्र शर्मा

बालहित का हमेशा रखें ख्यालः डॉ देवेंद्र शर्मा

बाल श्रम, बाल यौन शोषण, बाल भिक्षावृत्ति, बाल विवाह व नशा पर रोकथाम पर दिया विशेष बल

प्रोबेशन अधिकारी को 15 दिन के अंदर ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण इकाई का गठन करने के दिए निर्देश

अक्षय तृतीया पर नहीं होगा कोई बाल विवाह

बाल विवाह रोकने के लिए हुई बैठक
अक्षय तृतीया पर नहीं होगा कोई बाल विवाह

बलिया. बृहस्पतिवार को जिला प्रोबेशन अधिकारी की अध्यक्षता में कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई में अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह रोकथाम हेतु बैठक का आयोजन किया गया.

बाल विवाह रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

जन जागरूकता कार्यक्रम में महिला कल्याण विभाग, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, चाइल्ड लाइन एवं ग्राम प्रधान के साथ सहायक अध्यापिका उपस्थित रही .

जिलाधिकारी ने अक्षय तृतीया की दी शुभकामनाएं, कहा बाल विवाह का विरोध होना चाहिए

बलिया के जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने कहा है कि बाल विवाह एक कुप्रथा है और इसका हर जगह से विरोध होना चाहिए. जनपद में कहीं भी इस कुरीति को बल प्रदान करने वाले के साथ प्रशासन सख्ती से निपटेगा. जिलाधिकारी ने बाल विवाह को लेकर और क्या कह रहे हैं सुनिए बलिया लाइव के एक इंटरव्यू में.

18 से कम उम्र की बालिकाओं का विवाह गैरकानूनी, टॉल फ्री नम्बर पर बताएं

जिला प्रोबेशन अधिकारी समर बहादुर सरोज ने बताया कि जनपद में कही भी किसी जगह पर 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं का विवाह करना गैर कानूनी है.

अक्षय तृतीय पर कलेक्ट्रेट सभागार में जागरूकता कार्यक्रम

जिलाधिकारी गोविन्द राजू एनएस की अध्यक्षता में 28 अप्रैल को दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में अक्षय तृतीया (आखा तीज) के पर्व पर बाल विवाह रोकने के सम्बन्ध में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा.