बलिया के किसानों पर सेटेलाइट की नजर

Satellite keeps an eye on the farmers of Ballia
बलिया के किसानों पर सेटेलाइट की नजर
जहां जलाई पराली वहां तुरंत पहुंचेंगे अधिकारी
करना होगा आर्थिक दंड का भुगतान
बांसडीह तहसील की एक गांव में हुई ऐसी घटना
खेत में फसल का अवशिष्ट जलाना दंडनीय अपराध

जनपद बलिया में तहसील-बॉसडीह के ग्राम-रतनौली में धान की पराली जलाने की घटना सेटेलाईट के माध्यम से प्रकाश में आया है. मौके का निरीक्षण जिलाधिकारी बलिया के निर्देशानुसार बुधवार को सम्बन्धित कृषि विभाग के कर्मचारी, लेखपाल, थानाध्यक्ष, नायब तहसीलदार एवं उप कृषि निदेशक बलिया के द्वारा मौके पर पहुॅचकर किया गया.

सम्बन्धित दोषी कृषक श्रीमती माया देवी के विरूद्ध जुर्माना धनराशि रू0-2500/- वसूल करने की कार्यवाही की गयी. कम्बाईन हार्वेस्टर के मालिक अजीत सिंह, निवासी विकास खण्ड-बेलहरी के द्वारा बिना एस0एम0एस0 लगाये हुवे वि0खं0-मनियर में कम्बाइर्न हार्वेस्टर के द्वारा धान की कटाई की जा रही थी, जिसे मौके पर उप कृषि निदेशक, बलिया के द्वारा मनियर थाने में सीज की कार्यवाही की गई.

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जनपद के समस्त कृषकों को सूचित किया गया है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेशो एवं शासनादेश के क्रम में पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम हेतु पराली/फसल अपशिष्टों को जलाना प्रतिबन्धित कर दिया गया है. राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम की घारा 24 एवं 26 के अन्तर्गत खेत में फसल अवशेष जलाना एक दण्डनीय अपराध है पर्यावरण क्षतिपूर्ति हेतु दण्ड के प्राविधान इस प्रकार है-
(क)-02 एकड तक के किसानांे को रू0-2500/-प्रति घटना जुर्माना.
(ख)-02 एकड से 05 एकड़ तक के किसानों को रू0-5000/-प्रति घटना जुर्माना.
(ग)-05 एकड़ से अधिक भूमि पर रू0 15000/-प्रति घटना जुर्माना.
अपराध की पुनरावृत्ति करने पर कारावास, अर्थदण्ड एंव विभाग द्वारा दी जाने वाली सुविधाओ आदि से वंचित कर दिया जायेगा.

  • आशीष दुबे की रिपोर्ट

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