मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना में ऋण आवेदन पत्र 25 अप्रैल तक ऑफलाइन भरें

योजना के अन्तर्गत स्थानीय बैंकों के माध्यम से 10 लाख रुपये तक की प्रोजेक्ट सीमा तक के ऋण स्वीकृत कराये जायेंगे. प्रोजेक्ट काष्ट का मात्र 5 प्रतिशत उद्यमी अंशदान तथा बैंक से 95 प्रतिशत ऋण अनुमन्य होगा. जो नियमानुसार 5 वर्ष के लिये देय होगा. उद्यमी अंशदान की धनराशि पूँजीगत मद में व्यय होगा तथा पूंजीगत ऋण धनराशि का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी धनराशि अनुदान के रूप में ऋण स्वीकृत होने के पश्चात बैंक को उपलब्ध कराया जायेगा. जिसे बैंक 3 वर्ष तक टीडीआर के रूप में रखेगा और 3 वर्ष बाद उद्यमी के ऋण खाते में समायोजित करेगा.

मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के तहत ऋण आवेदन 15 फरवरी तक

खिलौना निर्माण, घरेलू उपयोग के उत्पाद आदि बनाने के लिए उद्योग स्थापित करने परंपरागत कारीगरों को 10 लाख रु. तक के प्रोजेक्ट कास्ट पर बैंक से ऋण दिलाए जाएंगे.