मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना में ऋण आवेदन पत्र 25 अप्रैल तक ऑफलाइन भरें

बलिया. जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आर. एस. प्रजापति ने बताया है कि उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजनान्तर्गत सम्बन्धित व्यवसायिक गतिविधियों खिलौने, घरेलू उत्पाद ,भवन निर्माण सामाग्री, सजावटी समान आदि मिट्टी के अन्य उत्पाद बनाने हेतु उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से जनपद के अनुभवी माटीकलां से जुड़े हुये प्रशिक्षित ग्रामीण ,नगरीय क्षेत्रों के इच्छुक लाभार्थियों से मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना में ऋण आवेदन पत्र ऑफलाइन दिनांक 25 अप्रैल  तक जिला ग्रामोद्योग कार्यालय रामपुर उदयभान बलिया में किसी भी कार्यालय कार्य दिवस में आवश्यक प्रपत्रों जैसे निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता, आधार कार्ड, फोटो, प्रोजक्ट रिपोर्ट आदि के साथ आमंत्रित किये जाते है.

 

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योजना के अन्तर्गत स्थानीय बैंकों के माध्यम से रुपये 10 लाख तक की प्रोजेक्ट सीमा तक के ऋण स्वीकृत कराये जायेंगे. प्रोजेक्ट काष्ट का मात्र 5 प्रतिशत उद्यमी अंशदान तथा बैंक से 95 प्रतिशत ऋण अनुमन्य होगा. जो नियमानुसार 5 वर्ष के लिये देय होगा. उद्यमी अंशदान की धनराशि पूंजीगत मद में व्यय होगा तथा पूंजीगत ऋण धनराशि का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी धनराशि अनुदान के रूप में ऋण स्वीकृत होने के पश्चात बैंक को उपलब्ध कराया जायेगा. जिसे बैंक 3 वर्ष तक टीडीआर के रूप में रखेगा और 3 वर्ष बाद उद्यमी के ऋण खाते में समायोजित करेगा. मार्जिन मनी की धनराशि पर न तो ब्याज दिया जायेगा और न ही उतनी धनराशि पर बैंक उद्यमी से ब्याज लेगा. लाभार्थि की आयु (महिला/पुरुष) 18 वर्ष अधिक होना चाहिए. दिनांक 25मार्च तक प्राप्त ऋण आवदेन पत्रों के सापेक्ष परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी महोदय आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़ की अध्यक्षता में तिथि निर्धारित कर शासन द्वारा गठित कमेटी से लाभार्थियों के साक्षात्कार उपरान्त चयनित लाभार्थियों के ऋण आवेदन पत्र स्वीकृति, ऋण वितरण की कार्यवाही हेतु सेवा क्षेत्र के बैंकों को प्रेषित किया जायेगा. उक्त के सम्बन्ध में विशेष जानकारी के लिए निम्न मोबाइल नंबर 7408410763 से सम्पर्क किया जा सकता है.
(बलिया से केके पाठक की रिपोर्ट)