बिल्थरा रोड: वाणिज्यकर अधिकारी सुरेश कुमार ने सोमवार को नगर की कई दुकानों का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने व्यापारियों से अपनी दुकानों का पंजीकरण कराने के लिए कहा.
उन्होंने कहा कि कोई भी पंजीकृत व्यापारी किसी सामान बिक्री करता है तो क्रेता को जीएसटी बिल की पक्की रसीद ही काटे. यह भी कहा कि समाधान के व्यापारी को अपने द्वारा जारी बिल आफ सप्लाई पर” संयुक्त काराधेय व्यक्ति, पूर्तियो पर संग्रहित कर के लिए पात्र नहीं है” शब्दों का उल्लेख करना होगा.
साथ ही. बोर्ड पर जीएसटी नम्बर, फर्म का नाम और पता तथा ” संयुक्त काराधेय व्यक्ति ” लिखना अनिवार्य है. निरीक्षण के दौरान सुरेश प्रसाद, बृजेश सिंह, शिवकुमार आदि कर्मचारी भी मौजूद थे.