जिले के समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारको को 07 से 21 अगस्त के मध्य खाद्यान्न का होगा वितरण

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बलिया. जनपद के समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारको को सूचित करते हुए जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया है कि जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत नियमित योजनान्तर्गत 07 से 21 अगस्त के मध्य खाद्यान्न वितरण नियमानुसार किया जायेगा.

उक्त अवधि में प्रत्येक अंत्योदय कार्ड पर चावल के स्थान पर 02 किग्रा बाजरा ‘प्रथम आवक प्रथम पावक’ के सिद्धांतानुसार (विक्रेता के स्टाक में उपलब्धतानुसार) पर वितरण किया जायेगा. इस प्रकार अत्योदय योजनान्तर्गत प्रति कार्ड 14 किग्रा गेहूं, 19 किग्रा चावल व 02 किग्रा बाजरा उपलब्ध तानुसार कुल 35 किग्रा खाद्यान्न) का वितरण किया जायेगा. बाजरा का स्टाक समाप्त हो जाने पर पूर्व निर्धारित मात्रानुसार 14 किग्रा गेहूं 21 किग्रा चावल का वितरण किया जायेगा. पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 02 किग्रा गेहू व चावल 03 किग्रा प्रति यूनिट (कुल 05 किग्रा प्रति यूनिट) खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा. जिन कार्डधारकों के अंगुठा ई.पास मशीन पर आधार प्रमाणीकरण में असफल हो जायेंगे, उन्हें मोबाइल पर ओ0टी0पी0 आधारित प्राक्सी के माध्यम से वितरण किया जाएगा.

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ई-लाटरी के माध्यम से कृषकों का होगा चयन

 

बलिया. जनपद के समस्त कृषकों को सूचित करते हुए उप कृषि निदेशक मनीष कुमार सिंह ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्वरल मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेन्ट आफ क्राप रेजिड़्यू योजनान्तर्गत सुपर सीडर अनुदान संख्या-11 एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर (ग्रामीण उधमी) अनुदान संख्या-11 एवं 83 में अनुदान हेतु ई-लाटरी के माध्यम से कृषक का चयन किया जाना है.

जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के द्वारा 09 अगस्त को विकास भवन सभागार में दोपहर 01 बजे से ई-लाटरी सम्पन्न कराई जायेगी. ई-लाटरी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं जिसमें जहाँ यंत्रीकरण योजनान्तर्गत लक्ष्य की सीमा तक ही बुकिंग हुयी है उन समस्त कृषकों की बुकिंग कन्फर्म की जा चुकी है इसलिए उनके लिए ई-लाटरी की आवश्यकता नहीं है. ई-लाटरी में चयनित कृषकों को उनके मोबाइल नं0 पर एसएमएस के माध्यम से चयन एवं विल अपलोड की अन्तिम तिथि की सूचना दी जायेगी.

इसी प्रकार ई -लाटरी में प्रतीक्षा सूची में चयनित कृषकों को उनके मोबाइल नंo पर एसएमएस के द्वारा प्रतीक्षा सूची क्रमांक की सूचना दी जायेगी. ई- लाटरी व्यवस्था में लक्ष्य के अनुरूप चयनित किये जाने वाले लाभार्थियों की संख्या के अतिरिक्त लक्ष्य का 50 प्रतिशत तक क्रमवार प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जायेगी. लक्ष्य की सीमा तक चयनित लाभार्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में यन्त्र क्रय न करने की दशा में अवशेष लक्ष्यों के सापेक्ष ई-लाटरी द्वारा तैयार प्रतीक्षा सूची के क्रम में लाभार्थियों का चयन किया जायेगा. ई- लाटरी में चयनित न होने वाले समस्त कृषकों को जमानत धनराशि वापस कर दी जायेगी. आवेदन के समय कृषक द्वारा जमा की गयी जमानत धनराशि को कृषक के विभागीय पोर्टल पर पंजीकृत बैंक खाते में वापस किया जायेगा.

 

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