बलिया. ूह्ालू। इसका लाभ लेने के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की विभागीय बेवसाइट पर दिये गये लिंक के माध्यम से संस्था द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना है, जिसकी अंतिम तिथि 17 जून है। योजना सम्बन्धी दिशा-निर्देश व समय-सारणी बेवसाइट पर उपलब्ध है।
पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी राजीव कुमार यादव ने बताया कि संस्था द्वारा आवेदन करने के बाद भरे गये आवेदन की प्रति डाउनलोड व प्रिन्ट निकालकर हस्ताक्षरित करते हुए मान्यता से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों व आधार भूत ढाँचे का विवरण अपलोड करने के साथ एक-एक हार्ड कॉपी निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उप्र व जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में 25 जून को शाम 5 बजे तक जमा करना होगा।