20 जनवरी से 18 फरवरी तक करे आवेदन, बीएसए ने जारी किया निर्देश

20 जनवरी से 18 फरवरी तक करे आवेदन, बीएसए ने जारी किया निर्देश

बलिया. बीएसए मनीष कुमार सिंह ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए आरटीई के तहत मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के नि:शुल्क प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में निर्देश जारी किए हैं.

बीएसए ने आरटीई के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन आवेदन के साथ ही पूरी समयसारिणी जारी की है. इसके मुताबिक, प्रवेश प्रक्रिया को चार चरणों में विभाजित किया गया है.

इसकी जानकारी देते हुए जिला समन्वयक सौरभ गुप्ता ने बताया कि प्रथम चरण का आवेदन 20 जनवरी से 18 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा. वहीं, 19 से 24 फरवरी तक बीएसए द्वारा आवेदन पत्रों का सत्यापन कर उन्हे लॉक किया जायेगा. 26 फरवरी को लाटरी निकाली जायेगी.

6 मार्च तक गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालय में बच्चों को प्रवेशित कराये जाने की तिथि निर्धारित है. इसी तरह दूसरे चरण का आवेदन एक से 30 मार्च तक होगा, जबकि तीसरे और चौथे चरण में आवेदन की तिथि 15 अप्रैल से 8 मई तथा एक जून से 20 जून निर्धारित की गई है.

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 12 (1) (ग) के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को पूर्व प्राथमिक एवं कक्षा 1 में प्रवेश कराकर कक्षा-8 तक निःशुल्क शिक्षा दिये जाने का प्राविधान है. इसके तहत प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में ऑनलाइन आवेदन एवं लॉटरी प्रक्रिया प्रारम्भ करने का विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है.

जिला समन्वयक सौरभ गुप्ता ने बताया कि आलाभित समूह के अन्तर्गत सरकार की अधिसूचना के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछडे वर्ग, अन्य पिछडा वर्ग, निःशक्त बच्चों एवं एचआईवी अथवा कैंसर पीडित माता-पिता/अभिभावक का बच्चा, निराश्रित, बेघर, बीपीएल वर्ग का बच्चा (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर) आवेदन कर सकता है.

वहीं, दुर्बल की श्रेणी के अन्तर्गत जिनके माता पिता या संरक्षक गरीबी रेखा के नीचे, विकलांग, वृद्धावस्था, विधवा पेंशन प्राप्त करते है या जिनकी अधिकृत वार्षिक आय एक लाख तक (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर) आवेदन कर सकते है. प्रवेश के लिए बच्चों की उम्र 03 वर्ष से 07 वर्ष के मध्य (ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र सीआरएस पोर्टल CRSORGI.GOV.IN से निर्गत किया गया अनिवार्य है) होनी चाहिए, जो शैक्षिक सत्र 2024-25 में कक्षा 1/पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिये पात्र होगा.

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  • बलिया से आशीष दुबे की रिपोर्ट

 

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