कृषि यंत्रों के क्रय हेतु फर्मो का भुगतान लाभार्थी के खाते में भेजा जायेगा

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बलिया. सब मिशन आॅन एग्रीकलचर मैकेनाइजेशन योजना के सामान्य संचालन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण के क्रम में कृषि यंत्रो/कृषि रक्षा उपकरणों/कस्टम हायरिंग सेन्टर/फार्म मशीनरी बैंक के सत्यापन के समय इस शासनादेश की तिथि 13 फरवरी के उपरान्त उप कृषि निदेशक के द्वारा सत्यापन से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि कृषि यंत्रों के क्रय हेतु फर्मो को शतप्रतिशत धनराशि का भुगतान लाभार्थी के स्वयं के खाते से ही किए जाने पर ही अनुदान के भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाय. इसकी पुष्टि हेतु साक्ष्य भी प्राप्त किये जायें.

कृषि यंत्र/उपकरण क्रय करने वाले समस्त लाभार्थी कृषकों को सूचित करते हुए उप कृषि निदेशक इन्द्राज ने बताया है कि क्रय किये गये कृषि यंत्र/उपकरण का शत प्रतिशत भुगतान विक्रेता फर्म को अपने स्वयं के बैंक खाते से करना सुनिश्चित करें तथा खाते से सम्बन्धित फर्म को भुगतान किये जाने का साक्ष्य भी सत्यापन के समय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में शासनादेश के अनुसार यंत्र पर अनुदान देय नहीं होगा.
बलिया से केके पाठक की रिपोर्ट