बलिया में आगामी त्योहारों को देखते हुए दो महीने तक धारा 144 लागू

बलिया. जिले में गुरूनानक जयंन्ती/कार्तिक पूर्णिमा 19 नवम्बर को, ददरी मेला 20 नवम्बर को, क्रिसमस का त्योहार 12 दिसम्बर को तथा मंकर संक्राति का त्योहार 14 जनवरी, 2022 को मनाया जायेगा.

इन त्योहारों को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट अदिति सिंह ने जनपद की सीमा के भीतर निवास करने वाले तथा आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए 15 नवम्बर से आगामी दो माह तक की अवधि के लिए धारा 144 लागू किया गया है. उन्होंने ने कहा कि जनपद सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर पांच या पांच से अधिक एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नही होगें, और नही कोई जुलूस निकालेगें. विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। यह प्रतिबन्धित परम्परागत, सामाजिक, धार्मिक संस्कारों रित-रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नही होगा. कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, लाठी, डंडा, चाकू, भाला, फरसा, बन्दूक, राइफल, रिवालवर, पिस्टल आदि अन्य धारदार हथियार एवं किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ को लेकर नही चलेगा. यह प्रतिबन्ध सिखों द्वारा पराम्परागत रूप से धारण होने वाले कृपाण तथा डयूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नही होगा. कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च, सड़क मकान के अन्दर अथवा छत पर ईट पत्थर, शीशा, बोतल व कांच के टुकडे़ तथा विस्फोटक आदि एकत्र नही करेगें, और ना ही ऐसे करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेगा. कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिकता भडकाने वाले पोस्टर, बैनर, काटआउट आदि ना तो लगायेगा, और ना ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा. उक्त आदेश का उल्लघंन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा.

 

 

बीज की दुकानों पर छापे, दुकानदारों में मचा हड़कंप,बीज के 45 नमूने जांच हेतु लैब भेजे गए

बलिया. जिला प्रशासन निर्धारित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक किसानों को उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है. बीज एवम् उर्वरक के पर्याप्त स्टॉक जनपद में उपलब्ध है. अपर मुख्य सचिव कृषि के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी महोदया बलिया के द्वारा बीज व उर्वरक की दुकानों पर सघन जांच छापे की कार्रवाई हेतु आज जनपद में अचानक छापा डालने की कार्रवाई की गई. तहसील सिकंदरपुर में जिला कृषि अधिकारी के द्वारा छापे की कार्रवाई की गई इसमें कुल 17 प्रतिष्ठानों को चेक किया गया. इसमें 21 बीज नमूने ग्रहित किये गए.

 

बेल्थेरारोड तहसील में अपर जिला कृषि अधिकारी द्वारा 19 बीज दुकानों का निरीक्षण कर बीज के 20 नमूने ग्रहित किये गए. बैरिया तहसील में जिला कृषि अधिकारी द्वारा 11 दुकानों का निरीक्षण कर 4 बीज नमूने ग्रहित किये गए तथा अन्नपूर्णा बीज केंद्र का वितरण रजिस्टर पूर्ण न होने पर चेतावनी जारी किया गया।निरीक्षण के दौरान गोदाम में उपलब्ध स्टॉक और पोस मशीन के स्टॉक का सत्यापन किया गया, अभिलेखों को देखा गया,रिकॉर्ड चेक किए गए तथा दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि खतौनी के अनुसार ही किसानों को बीज व खाद उपलब्ध कराई जाए।जिन किसानों के पास संयुक्त खतौनी है उसमें भी उनकी हिस्सेदारी को संज्ञान में लेकर ही कार्य किया जाए. किसी भी स्थिति में कालाबाजारी नहीं होने दिया जाएगा. मौके पर उपस्थित कृषकों से वार्ता की गयी। रसीदें भी चेक किया गया. वर्तमान में कृषि की बुवाई तेजी से हो रही है ऐसे में निरंतर दुकानों की चेकिंग कराई जाएगी. बिहार बॉर्डर के दुकानों पर कृषि विभाग द्वारा क्षेत्रीय कृषि कर्मचारी एवम उप जिलाधिकारी द्वारा स्टैटिक रूप से लेखपालों की ड्यूटी भी लगा दी गई है. जो अपने देखरेख में वितरण कार्य करेंगे। छापे के दौरान कुल 45 बीज नमूने भी ग्रहण किए गए.
इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी निरंतर चलती रहेगी.

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प्रत्येक दशा में जिला प्रशासन सुनिश्चित करेगा कि रबी की बुवाई में किसानों को कहीं भी बीज व उर्वरक की कमी न हो एवं ना तो कोई दुकानदार किसानों से अधिक मूल्य ले सके. किसी दुकानदार को कालाबाजारी नहीं करने दिया जाएगा। यदि कोई दुकानदार अधिक मूल्य पर बीज एवं उर्वरक की बिक्री करते पाया जाता है तो उसके विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत की जाएगी.

 

(बलिया से कृष्णकांत पाठक की रिपोर्ट)

 

 

 

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