बलिया के सात विधान सभा क्षेत्र में कुल 2825 मतदेय स्थल निर्धारित

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बलिया. उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में अब करीब चार महीने का समय ही रह गया है ऐसे में निर्वाचन आयोग की तरफ से भी तैयारियां भी तेज हो गई हैं। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अदिति सिंह ने बताया है कि जनपद में अनुमोदन के पश्चात विधान सभावार मतदेय स्थलों की संख्या निर्धारित कर ली गई हैं.
जिले में कुल 2825 मतदेय स्थल निर्धारित किया गया है. इसमें विधान सभा क्षेत्र 357- बेल्थरारोड (अ0जा0) में मतदेय स्थलों की संख्या-420, 358-रसड़ा में 425 मतदेय स्थल होंगे.
इसी तरह से विधानसभा क्षेत्र 359-सिकन्दरपुर में 353मतदेय स्थल, 360-फेफना में 375 मतदेय स्थल, 361- बलिया नगर में 407 मतदेय स्थल, 362-बांसडीह में 446 मतदेय स्थल तथा 363- बैरिया में 399 मतदेय स्थल होंगे.
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कामिल तृतीय वर्ष एवं फाजिल द्वितीय वर्ष की परीक्षा 30 एवं 01 नवम्बर को

बलिया. जनपद के समस्त मदरसों एवं छात्र-छात्राओं को सूचित करते हुए डिप्टी कलेक्टर/प्रभारी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सीमा पांडेय ने बताया है कि कामिल तृतीय वर्ष एवं फाजिल द्वितीय वर्ष की परीक्षा 30 अक्टूबर एवं 01 नवंबर को प्रथम पाली प्रातः 08 से 11 बजे तक एवं द्वितीय पाली अपरान्ह 02 से शाम 05 बजे तक दोनों पालियों की परीक्षा शक्ति स्थल उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय चंद्रशेखर नगर में आयोजित की जाएगी. इस परीक्षा में जनपद के 219 छात्र/छात्राओं द्वारा भाग लिया जाएगा.
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कम्बाईन हारवेस्टर के संचालन उक्त निर्देशों का कड़ाई से करें अनुपालन अन्यथा कार्रवाई होगी
बलिया. जनपद के समस्त कम्बाईन हारर्वेस्टर स्वामी को सूचित करते हुए जिलाधिकारी अदिति सिंह ने बताया है कि फसलों के अवशेष जलाये जाने से हो रहे प्रदूषण की रोकथाम हेतु जारी निर्देश के क्रम में कम्बाईन हारवेस्टर संचालन हेतु निम्न बिन्दुओं का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा.
फसल कटाई के दौरान प्रयोग की जाने वाली कम्बाईन हारवेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम, स्ट्रारीपर, स्ट्रारेक, लेवर अथवा अन्य कोई फसल अवशेष प्रबन्धन यंन्त्र का प्रयोग किया जाना अनिवार्य होगा. उक्त व्यवस्था बगैर जनपद में कोई भी कम्बाईन हारवेस्टर से कटाई करने की अनुमति नहीं होगी.
यदि कोई भी कम्बाईन हारवेस्टर सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम, स्ट्रारीपर, स्ट्रारेक, लेवर अन्य कोई फसल अवशेष प्रबन्धन यंत्रों, मल्चर, पैडी स्ट्राचापर, श्रब मास्टर, रोटरी स्लेशर, रिवरसेबुल एमबी प्लाऊ आदि के बगैर चलता हुआ पाया जायेगा तो उसको तत्काल सीज कर लिया जायेगा और कम्बाईन हारवेस्टर मालिक के स्वंय के खर्चे पर सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम लगवाकर ही छोड़ा जायेगा.
यदि कम्बाईन हारवेस्टर के संचालन में उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आप के विरूद्ध विधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी.
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राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर निर्धारित

बलिया. जनपद में संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में रिक्त सीटों के सापेक्ष जिन अभ्यर्थियों को प्रवेश किसी भी व्यवसाय में नहीं हुआ है. गैर चयनित सूची से आवेदन पत्र 28 अक्टूबर को पूर्वान्ह 11 तक संस्थान में जमा कर दें, जिससे की मेरिट लिस्ट तैयार कर प्रवेश की कार्यवाही 30 अक्टूबर तक पूर्ण की जा सके. चयनित सूची सभी संस्थानों के नोटिस बोर्ड पर 29 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे चस्पा कर दी जाएगी. प्रवेश की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर तक निर्धारित किया गया है.