हाईकोर्ट ने कहा, मानवाधिकार आयोग को नहीं वसूली का आदेश देने का अधिकार

इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पुलिस कर्मियों के वेतन से वसूली करने का आदेश देने का अधिकार नहीं है. आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 16 के तहत इस तरह का आदेश नहीं दे सकता है. यह आदेश न्यायमूर्ति बी अमित स्थलकर ने उपनिरीक्षक धर्मपाल सिंह और अन्य की याचिका पर दिया.

कोर्ट ने वसूली पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार, आयोग और एसएसपी बिजनौर से जवाब मांगा है. याचियों के खिलाफ आयोग के आदेश पर राज्य सरकार ने 21 अक्टूबर 2016 और एसएसपी बिजनौर ने 23 अक्टूबर 2016 को 50 हजार रुपये वसूली के आदेश जारी किए थे. इन पर रेप पीड़िता का एफआईआर दर्ज न करने का आरोप था.

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