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बैरिया नगर पंचायत की अधिसूचना में कुछ त्रुटियां हो गयी थी, जिसे संशोधित कर लिया गया है. पूर्व की अधिसूचना में उल्लिखित उत्तर की गाटाओं में गाटा संख्या 65/2792 के स्थान पर 65/3792 , 1269 के स्थान पर 1270 तथा 1779 की जगह 1879 संशोधित किया गया है. इसी तरह दक्षिण की गाटाओं में गाटा संख्या 3024 की जगह 3204 तथा पश्चिम में गाटा संख्या 2700 की जगह 2733 किया गया है.
एडीएम बच्चा लाल ने जनपद के सम्मानित जन सामान्य से अपील किया है कि ग्राम सभा की सार्वजनिक भूमि पर किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई अवैधानिक अतिक्रमण, कब्जा किया गया है तो इसके सम्बन्ध में लिखित रूप से सम्बन्धित उप जिलाधिकारी अथवा तहसीलदार को अवगत कराएं. ताकि ग्राम सभा की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा सके.