अंगूठा लगवाने के बाद राशन नहीं देने पर होगा सख्त एक्शन
बलिया. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पॉइंट ऑफ ( पॉस ) मशीन पर उपभोक्ताओं को अंगूठा लगवा कर राशन न देना अब कोटेदारों को भारी पड़ेगा. लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पूर्ति विभाग सक्रिय हो गया है.
उपभोक्ताओं से कहा गया है कि मशीन में अंगूठा लगवाने के बाद कोटेदार राशन नहीं दे तो तत्काल शिकायत करें. जांच में शिकायत सही मिलने पर संबंधित कोटेदार के खिलाफ केस दर्ज कराया जाएगा.
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत जिले में संचालित 1413 कोट की दुकान से 101691 अंत्योदय व 479030 पात्र गृहस्ती उपभोक्ताओं को प्रत्येक माह निशुल्क राशन वितरित किया जाता है. सितंबर में अंत्योदय कार्ड धारकों को 54 में तीन किलो चीनी, 35 किलो निशुल्क राशन व पात्र गृहस्थी उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट पांच किलोग्राम राशन वितरित हो रहा है.
राशन वितरित को पारदर्शी बनाने के लिए पॉइंट ऑफ सेल मशीन से आधार बेस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण व्यवस्था लागू की गई है. कोटेदार उपभोक्ताओं से पहले नेटवर्क के नाम पर अंगूठा लगवा ले रहे हैं, बाद में राशन देने में आनाकानी कर रहे हैं. लगातार मिल रही शिकायत के बाद पूर्ति विभाग ने राशन वितरण की निगरानी के लिए नामित पर्यवेक्षक और पूर्ति निरीक्षाको को क्रास चेकिंग करने को कहा है.
मशीन में कितने उपभोक्ताओं का राशन खारिज हो गया है कितना स्टॉक बचा है कोई उपभोक्ताओं ऐसा तो नहीं है जिसका पॉइंट ऑफ सेल मशीन पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण हो चुका हो लेकिन उसे राशन नहीं मिला हो. उसकी जांच करने को कहा है.
इतना ही नहीं उपभोक्ताओं से विभाग ने अपील की है कि पास मशीन पर अंगूठा लगाने के बाद तत्काल कोटेदार से राशन प्राप्त करें. यदि कोटेदार राशन नहीं दे तो तत्काल मामले की शिकायत करें. जांच में कमी मिलने पर कोटेदारों पर केस दर्ज करने की चेतावनी दी गई है.
बोले जिला पूर्ति अधिकारी
बलिया. जिला पूर्ति अधिकारी रामजतन यादव ने बताया कि कई स्थानों से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद राशन नहीं देने की शिकायत इन दोनों आम हो रही है. ऐसे में शिकायतों की जांच के बाद बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद उपभोक्ताओं को राशन मिल सके. इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं. जांच में राशन नहीं देने की पुष्टि पर कार्रवाई की जाएगी.