बिना अनुमति कोई भी आयोजन मान्य नहीं, कोरोनावायरस गाइडलाइन का भी पालन करना अनिवार्य

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बलिया. जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में उप जिलाधिकारी रसड़ा दीपशिखा सिंह ने बताया है कि आगामी चुनाव को देखते हुए कोरोना ओमीक्रोन की गाइडलाइंस का पालन करना सबका दायित्व है. कोरोना से बचाव हम सब की पहली प्राथमिकता है. दो गज की दूरी मास्क है जरूरी. कोई भी जनसभा या कार्यक्रम तहसील क्षेत्र के अंतर्गत बिना अनुमति के मान्य नहीं होगी. अनुमति लेने के बाद भी कोरोना गाइडलाइन का पालन कड़ाई से करना होगा.

 

उन्होंने कहा कि तहसील क्षेत्र रसड़ा के अंतर्गत सभी ग्राम सभा और नगर पंचायत क्षेत्र में भाईचारा बनाए रखें. अगर किसी तरह का आपसी विवाद है तो उसका थाना दिवस या समाधान दिवस पर निस्तारण किया जाएगा. उन्होंने ठंड को देखते हुए सभी सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए. उन्होंने कहा कि जो भी गरीब पात्र व्यक्ति हैं लेखपाल या खंड विकास कार्यालय के कर्मचारी उनकी एक सूची बना लें उनको हर हाल में कम्बल मुहैया कराया जाएगा. जो बीमार हैं उनको दवा भी उपलब्ध करायी जाएगी.

तहसील क्षेत्र के सरकारी कर्मचारी अगर कोविड-19 इंजेक्शन नहीं लगाए हैं तत्काल लगवा लें. बाद में किसी तरह की आनाकानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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(बलिया से केके पाठक की रिपोर्ट)

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