कोर्ट ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में 10 साल की सुनाई सजा
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आशीष दूबे, बलिया
मादक पदार्थ तस्करी के मामले में सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गुरुवार की दोपहर आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.
इसके साथ ही एक लाख रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है. आरोपी का नाम राज कुमार निवासी कांशीराम आवास चितबड़ागांव है. आरोपी के खिलाफ जीआरपी पर वर्ष 2022 में मुकदमा पंजीकृत हुआ था.
चार्जशीट प्रस्तुत करने के बाद साक्ष्यों के न्यायिक परिसीलन करने के उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही एक लाख रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है.
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