जिले में धारा-144 लागू
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केके पाठक, बलिया
जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार ने आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 एवं रामनवमी तथा महावीर जयंती के दृष्टिगत शांतिभंग की आशंका जताते हुए जनपद बलिया की सीमा के भीतर निवास करने वाले तथा आने-जाने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए 15 अप्रैल 2024 से 12 जून 2024 तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लागू करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि नागरिक सुरक्षा,सार्वजनिक शांति व्यवस्था तथा जन जीवन को सामान्य बनाए रखने,मानव जीवन को स्वस्थ रखने एवं खतरों से निवारण करने, बलवा अथवा किसी अन्य दंगों के निवारण के लिए निरोधात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता है. क्योंकि इतना समय नहीं है कि उन पर नोटिस की तामिली की जा सके, अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है.
जिला मजिस्ट्रेट ने सभी राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों/ उनके प्रतिनिधियों के द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन -2024 में मत प्राप्त करने के लिए किसी धर्म (मजहब), संप्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग एवं राजनीतिक दल /उम्मीदवार /कार्यकर्ता की सांप्रदायिक और धार्मिक भावना को ठेस न पहुंचाने, किसी की भी शासकीय/सार्वजनिक संपत्ति /स्थल /भवन/ परिसर में विज्ञापन, वॉल राइटिंग, होर्डिंग और बैनर न लगाने का आदेश पारित किया है। उन्होंने चुनाव प्रचार हेतु वाहनों, लाउडस्पीकर और साउंड बॉक्स का प्रयोग, टीवी चैनल /केबल नेटवर्क/ वीडियो वाहन अथवा रेडियो से किसी भी प्रकार का विज्ञापन/ प्रचार तथा सभा /रैली /जुलूस का आयोजन और कोई मुद्रक/प्रकाशक या कोई व्यक्ति के द्वारा निर्वाचन प्रचार/सामग्री के प्रकाशन से पहले जिला प्रशासन की अनुमति प्राप्त करने सहित अन्य बिंदुओं का अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश पारित किया है.
उन्होंने कहा है कि उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा. उन्होंने इस आदेश का संबंधित थाना क्षेत्रों में डुग्गी पिटवाकर तथा लाउडस्पीकर से प्रचार प्रसार करने का आदेश दिया है.
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