पॉक्सो एक्ट के आरोपी को आठ वर्ष का सश्रम कारावास

पॉक्सो एक्ट के आरोपी को आठ वर्ष का सश्रम कारावास

 

Please LIKE and FOLLOW बलिया LIVE on FACEBOOK page  https://www.facebook.com/ballialivenews

 आशीष दुबे, बलिया 

पॉक्सो एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बुधवार को आरोपी को आठ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई.

इसके साथ ही 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया. अर्थदंड अदा ना करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा.

आरोपी का नाम श्रीराम राजभर पुत्र बालेश्वर निवासी देवढ़िया, नगरा थाना नगरा है. आरोपी के खिलाफ वर्ष 2018 में नगरा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था.

पुलिस द्वारा न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत किया गया. साक्ष्यों के न्यायिक परिसीलन करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को आठ वर्ष के सश्रम कारावास व 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया.

 

Breaking News और बलिया की तमाम खबरों के लिए आप सीधे हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं.

X (Twitter): https://twitter.com/ballialive_

This item is sponsored by Maa Gayatri Enterprises, Bairia : 99350 81969, 9918514777

यहां विज्ञापन देने के लिए फॉर्म भर कर SUBMIT करें. हम आप से संपर्क कर लेंगे.

Facebook: https://www.facebook.com/ballialivenews 

Instagram: https://www.instagram.com/ballialive/

Website: https://ballialive.in/

अब बलिया की ब्रेकिंग न्यूज और बाकी सभी अपडेट के लिए बलिया लाइव का Whatsapp चैनल FOLLOW/JOIN करें – नीचे दिये गये लिंक को आप टैप/क्लिक कर सकते हैं.

https://whatsapp.com/channel/0029VaADFuSGZNCt0RJ9VN2v

आप QR कोड स्कैन करके भी बलिया लाइव का Whatsapp चैनल FOLLOW/JOIN कर सकते हैं.

ballia live whatsapp channel