एनडीपीएस के मामले में आरोपी को पांच वर्ष का कारावास
बलिया. एनडीपीएस एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम की अदालत ने आरोपी को गुरुवार की दोपहर पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई.
इसके साथ ही 15 हजार रूपए के अर्थदंड से भी दंडित किया. आरोपी का नाम विजेन्द्र दुबे पुत्र स्वर्गीय बालेश्वर दुबे निवासी अगरौली दोपही का रहने वाला है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2017 में हल्दी थाने में विजेंद्र दुबे के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था. इसके बाद पुलिस द्वारा न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत किया गया.
साक्ष्यों के न्यायिक परिसीलन करने के बाद न्यायालय ने विजेंद्र दुबे को दोषी पाया. इसके बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम की अदालत ने आरोपी विजेंद्र दुबे को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही 15 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया.
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