बलिया में राजस्व वादों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा बैठक मंडलायुक्त की अध्यक्षता में हुई

A review meeting on the progress of settlement of revenue cases in Ballia was held under the chairmanship of the Divisional Commissioner.
बलिया में राजस्व वादों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा बैठक मंडलायुक्त की अध्यक्षता में हुई
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता का ठीक ढंग से अनुपालन कर वादों के निस्तारण के दिए निर्देश

 

बलिया. मंडलायुक्त मनीष चौहान की अध्यक्षता में जनपद के न्यायालयो में विभिन्न धाराओं में दायर राजस्व वादों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा बैठक संपन्न हुई. बैठक के दौरान सभी लंबित मामलें को गंभीरतापूर्वक लेते हुए संतुष्टिपरक और अच्छी गुणवत्ता के साथ निस्तारण करने का निर्देश दिया.

बैठक के दौरान मंडल आयुक्त ने अधिकारियों को भूमि का सीमांकन करते समय दोनों पक्षों की आपत्तियां सुनने और पक्ष विपक्ष को समान महत्व देते हुए कारवाई करने एवं वादों के निस्तारण के दौरान गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के भी निर्देश दिए. इसके साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी को ऐसे मामलों के लिए सभी एसडीएम को ट्रेनिंग देने का निर्देश दिया.

उन्होंने निचली अदालतों द्वारा पारित आदेशों की रैंडम जांच करने के भी निर्देश दिए, जिससे पारित आदेशों की गुणवत्ता की जांच हो सके. बैठक के दौरान ही उन्होंने विभिन्न धाराओं में वादों के निस्तारण के दौरान एक तरफा आदेश पारित करने से बचने की सलाह दी एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता का पूर्णतः अनुपालन करते हुए ही वादों के निस्तारण के निर्देश दिए.

जिलाधिकारी ने बताया कि सभी तहसीलों में बिशेष अभियान चलाकर लंबित आवेदनों का निस्तारण कर रैंकिंग में सुधार किया गया है. धारा 24 34 और 67 में सुधार किया गया है.

बलिया सदर तहसील में ज्यादा लंबित मामले होने पर मंडलायुक्त ने इसे दूसरे तहसीलों में ट्रांसफर कर लंबित आवेदनों के निस्तारण का निर्देश दिया.

इस दौरान उन्होंने आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र उत्तराधिकार/ वरासत निर्धारित समय सीमा के अंदर ही जारी करने तथा विभिन्न धाराओं में दायर वादों के निस्तारण में भी समय सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित पीठासीन अधिकारियों को दिए. उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को तैनाती स्थल पर ही निवास करने, अनाधिकृत व्यक्तियों का कार्यालय में प्रवेश रोकने, नियमित रूप से निर्धारित समय अवधि तक जनसुनवाई करने तथा आइजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण करने के भी निर्देश दिए.

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  • बलिया से केके पाठक की रिपोर्ट

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