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मामा ने भांजे के खिलाफ ₹ 3.30 लाख की ठगी का मुकदमा दर्ज कराया
मामा ने भांजे के खिलाफ ₹ 3.30 लाख की ठगी का मुकदमा दर्ज कराया
बांसडीह , बलिया. साढ़े तीन लाख रुपये की ठगी के मामले में मामा ने अपने भांजे के खिलाफ बांसडीह कोतवाली में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है.
रिपोर्ट के मुताबिक, बालापुर निवासी शंभूनाथ प्रसाद सिकंदरपुर के सिसोटार के रहने वाले अपने भांजे अरविंद राजभर के खिलाफ शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचे थे, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो कोर्ट का रुख करना पड़ा. कोर्ट के निर्देश पर ही ये केस दर्ज हुआ है.
जानकारी के मुताबिक, भांजा बचपन से अपने ननिहाल में ही रहता था, जबकि शंभू प्रसाद कतर में काम करते थे. चूंकि घर का बच्चा था और पूरा परिवार भरोसा करता था, लिहाजा बैंक खाते के लिए उसी का मोबाइल नंबर दे दिया गया था. घर के खर्च के लिए शंभू प्रसाद कतर से बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर दिया करते थे.
तभी एक वाकया हुआ. अरविंद का किसी लड़की के साथ प्रेम प्रसंग हो गया. और फिर, जैसा कि ऐसे मामलों में होता है दोनों घर से भाग गये. इस घटना के बाद शंभू प्रसाद ने भांजे अरविंद को घर से निकाल दिया.
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शंभूनाथ की शिकायत के अनुसार, भांजे पर आरोप है कि उसने उस बैंक अकाउंट से शंभूनाथ प्रसाद ₹ 3,49,682 निकाल लिये. पैसे की धोखाधड़ी के साथ साथ आरोपी पर एक इल्जाम ये भी है कि उसने 27 जुलाई, 2023 को इलाके के ही घोघा चट्टी पर घेर कर जान से मारने की धमकी भी दी.
बांसडीह पुलिस के मुताबिक, अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जरूरी कार्रवाई की जा रही है.
बांसडीह से रवि शंकर पांडे की रिपोर्ट